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Budaun Case: इन धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल भेजा गया है जावेद, दोष सिद्ध होने पर हो सकती है ये सजा

Sat, 23 Mar 2024 06:16 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 23 Mar 2024 06:16 AM IST
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Budaun Case accused Javed has been sent to jail in case registered under IPC 302 and others section
जावेद को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

बदायूं में दो बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद को रिमांड के लिए सीजेएम मोहमद साजिद के न्यायालय में शुक्रवार को पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जावेद के खिलाफ हत्या समेत चार धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेशकांत सक्सेना के मुताबिक जावेद पर लगी धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है।



बाबा कॉलोनी निवासी विनोद कुमार के दो बच्चों आयुष (13) व अहान (06) की 19 मार्च को शाम 6.30 बजे निर्मम हत्या की गई। हत्याकांड में नामजद जावेद ने मुठभेड़ में मारे जाने के डर में नाटकीय ढंग से 21 मार्च को बरेली में आत्मसमर्पण किया था। बदायूं पुलिस उसे लेकर आई। करीब 24 घंटे वह पुलिस हिरासत में रहा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष और साजिद को हत्यारा बताया। साजिद को पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। 

Budaun Case accused Javed has been sent to jail in case registered under IPC 302 and others section
पुलिस की गाड़ी में जावेद - फोटो : अमर उजाला
शुक्रवार को 11 बजकर 35 मिनट पर कड़ी सुरक्षा के घेरे में आरोपी जावेद को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पेशी की अगली तारीख 4 अप्रैल है। 
Budaun Case accused Javed has been sent to jail in case registered under IPC 302 and others section
आरोपी जावेद, आरोपी साजिद - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने जो मुकदमा जावेद और मुठभेड़ में मारे गए उसके भाई साजिद पर दर्ज किया है, उसके मुताबिक हत्या के इरादे से एक साथ दोनों विनोद के घर घुसे थे। दोनों पर हत्या और जानलेवा हमले की धाराएं भी लगाई गईं हैं।
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Budaun Case accused Javed has been sent to jail in case registered under IPC 302 and others section
आरोपी जावेद - फोटो : अमर उजाला
इन धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल गया है जावेद
धारा 452 - अवैध रूप से घर में घुसना (सात साल तक की सज़ा और अर्थदंड)
धारा 307- हत्या का प्रयास (10 साल तक की सज़ा और जुर्माना)
धारा 302- हत्या ( मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना)
धारा 34 - सामान्य आशय ( दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करें )
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Budaun Case accused Javed has been sent to jail in case registered under IPC 302 and others section
बदायूं डबल मर्डर - फोटो : अमर उजाला

यह हुई थी घटना 
बदायूं में 19 मार्च की शाम को बाबा कॉलोनी में ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बेटों आयुष (13) और अहान (6) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। ठेकेदार के मकान के सामने हेयर सैलून चलाने वाले साजिद ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के तीन घंटे के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। 

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