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आगरा: कोर्ट में राजद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों की पेशी के बाद हंगामा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे

Fri, 29 Oct 2021 12:06 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 29 Oct 2021 12:06 AM IST
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Uproar after the production of accused Kashmiri students in agra court
आरोपी छात्रों की पेशी के बाद हंगामा - फोटो : अमर उजाला

टी-20 विश्वकप में पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा में जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किए गए। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने तीनों छात्रों को 11 नवंबर तक जेल भेज दिया। पुलिस ने मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि कर दी है।



पाकिस्तान की जीत पर जश्न का मामला: कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को भेजा गया जेल
 
कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी छात्रों को जेल ले जाने के दौरान भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी-कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोपी छात्रों से धक्कामुक्की और खींचतान कर दी। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आरोपी छात्रों से भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। हंगामे के बीच पुलिस फोर्स किसी तरह छात्रों को जेल लेकर गई।

Uproar after the production of accused Kashmiri students in agra court
राजद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्र - फोटो : अमर उजाला
यह था मामला 
टी-20 विश्वकप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों ने व्हाट्सएप पर स्टेट्स लगाया था। आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। देश विरोधी नारेबाजी की। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने तीनों कश्मीरी छात्र बड़गांव निवासी अरशीद यूसुफ, शौकत अहमद गनी और बांदीपोरा निवासी इनायत अल्ताफ शेख को निलंबित कर दिया था। 
 
Uproar after the production of accused Kashmiri students in agra court
आगरा: आरोपी कश्मीरी छात्र भेजे गए जेल - फोटो : अमर उजाला
थाना जगदीशपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव राजावत की तहरीर पर धारा 153-ए, 505 (1) (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66-एफ में मुकदमा दर्ज किया है। पदाधिकारियों ने कैंपस पर प्रदर्शन भी किया था। सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमे में राजद्रोह की धारा 124ए की वृद्धि की गई है। आरोपी छात्रों की तरफ से अधिवक्ता और परिजन नहीं आए थे।
 
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आरोपियों की पेशी के बाद हुआ हंगामा - फोटो : अमर उजाला
आरोपी छात्रों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे 
आरोपी कश्मीरी छात्रों को पुलिस दोपहर तीन बजे दीवानी लेकर पहुंची थी। इसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। उनको लाने की जानकारी पर भाजपा कानून एवं विधिक विभाग के महानगर संयोजक एसपी भारद्वाज अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पहुंच गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आ गए। दोपहर साढ़े तीन बजे छात्रों के कोर्ट से पेशी के बाद बाहर आते ही अधिवक्ता और संगठन के पदाधिकारी-कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। 
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कड़ी सुरक्षा में आरोपियों को जेल ले गई पुलिस - फोटो : अमर उजाला
पुलिसकर्मी आरोपी छात्रों को वाहन में बैठाने के लिए ले जाने लगे। इसी बीच कार्यकर्ताओं से पुलिस की धक्कामुक्की हो गई। आरोपी छात्रों को भी घेर लिया। उनसे भी धक्कामुक्की और खींचतान हुई। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान आरोपी छात्रों से भी नारे लगाने को कहा। इस पर आरोपी छात्रों ने भी भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस किसी तरह आरोपियों को जेल लेकर गई।
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