{"_id":"6114d36bed8a92153c2f7f11","slug":"agra-paras-hospital-case-court-will-pronounce-order-on-victims-appeals-on-august-17","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"श्री पारस अस्पताल: कोर्ट में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई पूरी, 17 अगस्त को आएगा आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्री पारस अस्पताल: कोर्ट में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई पूरी, 17 अगस्त को आएगा आदेश
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 12 Aug 2021 01:23 PM IST
सार
तीन पीड़ितों ने ऑक्सीजन की मॉकड्रिल कर मरीजों की मौत के लिए संचालक जिम्मेदार को बताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अधिवक्ताओं का पैनल रहा मौजूद रहा।
विज्ञापन
1 of 5
श्री पारस अस्पताल आगरा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के मामले में तीन पीड़ितों के प्रार्थनापत्रों पर बुधवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ताओं के पैनल ने अपना पक्ष रखते हुए मुकदमे दर्ज करने की याचना की। इस पर कोर्ट ने 17 अगस्त की तारीख आदेश के लिए नियत की है।
शहर के बाईपास मार्ग स्थित श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन का एक वीडियो सात जून को सामने आया था। इसमें ऑक्सीजन की मॉकड्रिल की बात कही गई थी। इसके बाद कई पीड़ित सामने आए थे। उन्होंने अपनों की मौत के लिए ऑक्सीजन की मॉकड्रिल को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल संचालक और कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की थी। अस्पताल में ऑक्सीजन मॉकड्रिल 26 अप्रैल को करने की बात कही गई थी।
2 of 5
मैनपुी के दूरबीन सिंह
- फोटो : अमर उजाला
मैनपुरी निवासी राजीव शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा और दूरबीन सिंह के बेटे सनोज यादव की मौत हुई, जबकि इटावा निवासी राजू यादव के बहनोई की मौत हुई थी। तीनों पीड़ितों ने एसएसपी मुनिराज जी. के ऑफिस में प्रार्थनापत्र दिए। मगर, मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। इस पर युवा अधिवक्ता संघ के पैनल से गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिए गए।
3 of 5
अधिवक्ता संघ के सदस्य
- फोटो : अमर उजाला
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि कोर्ट में कुल पांच प्रार्थनापत्र दिए गए थे। इस पर संबंधित थाना से आख्या मांगी गई थी। तीन की रिपोर्ट पुलिस की ओर से दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान तीनों पीड़ित और अधिवक्ता भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
श्री पारस अस्पताल प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि कि प्रशासन की ओर से आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि ऑक्सीजन की कमी का भ्रम फैलाने के आरोप में थाना न्यू आगरा में श्री पारस अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन
5 of 5
श्री पारस अस्पताल प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
मुकदमे में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लगाया गया। ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए कोर्ट से न्याय की आस है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।