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नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी डेविएशन पर देनी होगी इतने गुना अधिक फीस

Thu, 22 Nov 2018 10:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 22 Nov 2018 10:06 AM IST
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hp govt has amended the rules for regularization of illegal buildings

नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी तक डेविएशन करने वालों से निर्धारित कंपाउंडिंग फीस का नौ गुना शुल्क वसूला जाएगा। जिन भवन मालिकों ने डेविएशन तो नहीं की है लेकिन नक्शा पास नहीं करवाया है। ऐसे भवनों को छह गुना अधिक कंपाउंडिंग फीस चुकानी होगी।

hp govt has amended the rules for regularization of illegal buildings

टीसीपी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कंपाउंडिंग फीस तय की गई है।प्रदेश के हजारों अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार ने टीसीपी नियमों में संशोधन किया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। 



 
hp govt has amended the rules for regularization of illegal buildings

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण को लेकर लिए गए निर्णयों पर अमल करते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से पहले नक्शा पास कराए बिना 10 फीसदी डेविएशन पर तीन गुना कंपाउंडिंग फीस लगती थी जबकि नक्शा पास नहीं करवाकर और डेविएशन न करने वालों को दो गुना अधिक फीस चुकानी पड़ती थी।


 
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hp govt has amended the rules for regularization of illegal buildings

अब प्रदेश सरकार ने भवन नियमित करवाने के लिए कंपाउंडिंग फीस में बढ़ोतरी कर दी है। विभागीय जानकारों के मुताबिक सरकार ने यह संशोधन कर विभिन्न न्यायिक निर्णयों को लागू करते हुए कंपाउंडिंग फीस में बढ़ोतरी कर बीच का रास्ता निकाला है।

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hp govt has amended the rules for regularization of illegal buildings

वर्तमान में राज्य भर में हजारों ऐसे भवन हैं जो नियमित नहीं हो सके हैं। इन भवनों के मालिकों को व्यवसायिक दरों पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। भवन नियमित होने पर यह भवन मालिक घरेलू दरों के कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।

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