अदालत ने बलात्कार की झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत दबाव में थी और उनका इरादा संबंधित व्यक्ति को बदनाम करने के लिए नहीं था। महिला ने अदालत में माना शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे।
रेप का झूठा केस दर्ज करवाने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं, दबाव में आकर दर्ज कराया था केस
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 21 Aug 2017 09:57 AM IST
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