कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो देखिए अहम सरकारी फरमान
अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो अगस्त से नया सरकारी फरमान लागू हो जाएगा। फरमान पर अमल न किया तो कार्रवाई को तैयार रहें। देखिए, क्या है ये फरमान।
कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो देखिए अहम सरकारी फरमान
नए फरमान के मुताबिक अगस्त से आपको कुत्ते का रजिस्ट्रेशन निगम के पास करवाना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर निगम नोटिस देकर जुर्माने के साथ कार्रवाई भी करेगा। निगम हेल्थ ब्रांच के पास देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए होगा। अगले साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी करवाना होगा।
कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो देखिए अहम सरकारी फरमान
अगर तय डेट से चूके, तो निगम 250 रुपये की जगह 350 रुपये, यानी 100 अतिरिक्त चार्ज भी वसूलेगा। वहीं, कुत्तों के सेल-परचेज से जुड़े लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये निगम को देने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक रही, तो निगम को जुर्माना देना पड़ेगा।
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अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने एरिया के साथ लगने वाले निगम के जोन दफ्तर में जाना होगा। वहां पर हेल्थ ब्रांच क्लर्क से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर भरना होगा। इस एप्लीकेशन के साथ 250 रुपये देने होंगे। इसके साथ कुत्ते की दो फोटो भी देनी होगी।
कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो देखिए अहम सरकारी फरमान
फॉर्म में एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, रिहायशी एड्रेस, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, लोकेलिटी, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी ऑफ डॉग, टाइप ऑफ डॉग, डॉग का इम्युनाइजेशन करवाया गया है या नहीं। पूरी जानकारी लेने बाद निगम की तरफ से एक टोकन जारी किया जाएगा। जिसे कुत्ते के गले में डालना जरूरी होगा।