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GST लागू होने के बाद पुराने माल पर एंट्री टैक्स का क्या होगा?
Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
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इधर जीएसटी लागू हो रहा है, उधर एक जुलाई के बाद पुराने माल पर एंट्री टैक्स को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। जानिए आखिर क्या माजरा है?
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दरअसल, जीएसटी लागू होने के साथ ही पंजाब में पुराने माल पर एंट्री टैक्स को लेकर काफी असमंजस खड़ा हो गया है। इसमें वह सामान है जिसकी बिलिंग वैट में होगी और वह पंजाब आएगा जीएसटी लागू होने के बाद।
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एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो रहा है। उसके बाद वैट, एंट्री टैक्स समेत सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। अभी जो भी माल खरीदा जा रहा है, वह वैट पर खरीदा जा रहा है। एक जुलाई से सारा माल जीएसटी पर खरीदा जाएगा।
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बहुत से कारोबारी हैं, जिन्होंने जून के अंतिम सप्ताह में दूसरे राज्यों से माल खरीदा। लेकिन वह माल पंजाब एक जुलाई के बाद पहुंचेगा। वैसे उस माल पर कारोबारियों को एंट्री टैक्स देना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज विभाग एंट्री टैक्स किस तरह से वसूल करेगा, या नहीं वसूल करेगा, बाद में कारोबारियों को रिफंड कैसे देगा, इस पर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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एक्साइज विभाग के अधिकारी भी अभी लोगों को कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि कारोबारियों के पास ऑनलाइन एडवांस टैक्स भरने का विकल्प है। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर कारोबारी जागरूक नहीं हैं।
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