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बेटी के पिता हैं तो इन दो स्कीमों का फायदा उठाएं, 'लाडली' की शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 07 Jul 2018 05:26 PM IST
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अगर आप बेटी के पिता हैं तो इन दो स्कीमों का जल्द से जल्द फायदा उठाएं। लाडली की शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपको फायदा ही फायदा होगा।
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हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को दो बड़े तोहफे दिए हैं। दरअसल, कर्मचारी अब बेटी या बेटे की शादी, घर, मकान व अन्य कामों के लिए ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते हुए ऋण राशि की सीमा बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब सेनानी या उनकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर भी बेटी को सरकार कन्यादान राशि देगी। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में राशि देने को लेकर आ रही तकनीकी अड़चन सरकार ने दूर कर ली है।
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वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार, सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण ऋण (एचबीए), विवाह ऋण, वाहन ऋण और कंप्यूटर ऋण जैसे विभिन्न प्रकार के ऋण राशि की सीमा बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, आश्रित बहनों या स्वयं के विवाह के लिए अपने 10 मास का मूल वेतन या अधिकतम तीन लाख रुपये, ऋण के रूप में लेने के पात्र होंगे। पहले दस महीने का मूल वेतन या अधिकतम 1.25 लाख रुपये का विवाह ऋण दिया जाता था। अब विवाह ऋण केवल दो बार दिया जाएगा।
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वित्तमंत्री ने बताया कि अब कर्मचारी मकान के निर्माण या सरकारी एजेंसी या किसी अन्य पंजीकृत सोसायटी या निजी स्रोत के माध्यम से आवंटित या निर्मित मकान खरीदने के लिए अपने 34 महीनों का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, ऋण के रूप में लेने के पात्र होंगे। प्लाट की खरीद के लिए कर्मचारी भवन निर्माण ऋण की कुल स्वीकार्य राशि का 60 प्रतिशत यानी 20 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 15 लाख रुपये मिलेगा। उसी प्लाट पर मकान के निर्माण के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं।
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मकान के विस्तार और मरम्मत के लिए दस मास के मूल वेतन के बराबर राशि या अधिकतम पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। वाहन ऋण के तहत 45,000 रुपये या इससे अधिक का संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी मोटर कार ऋण लेने के लिए कर्मचारी पात्र होंगे, जबकि पहले 18,000 रुपये या इससे अधिक का संशोधित वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी मोटर कार ऋण मिलता था। कंप्यूटर या लैपटाप की खरीदारी के लिए कर्मचारी 50,000 रुपये या वास्तविक मूल्य के बराबर ऋण ले सकेंगे।