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पुलिस और सरकारी नौकरियों में भर्ती के कई नियम बदले गए, 7 क्लिक करके जानिए नई शर्तें

Wed, 05 Jun 2019 10:52 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 05 Jun 2019 10:52 AM IST
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government jobs, rules changed for police job and for group a, b, c, d recruitment
हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
पुलिस और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर, दरअसल भर्ती के कई नियम बदल दिए गए हैं और अब इन्हीं के आधार पर नौकरी मिलेगी।
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हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। पुलिस विभाग के अलावा ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी की भर्तियों के नियमों को और कड़ा किया गया है। पुलिस भर्ती में अब पांच अंक का लाभ उम्मीदवार को पहली नौकरी पर ही मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी के साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में भी बदलाव किया है।
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हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन के अनुसार, हरियाणा पुलिस की भर्ती में उम्मीदवार को पांच अंक तभी दिए जाएंगे, अगर आवेदक या आवेदक के परिवार से पिता, माता, पति-पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा या अन्य किसी सरकार में नहीं है, या नहीं रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में फेरबदल से ग्रुप, बी, सी और डी श्रेणी की भर्तियों में भी पांच अंक तभी मिलेंगे, जब परिवार से कोई भी व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी में है और न ही रहा हो। अभी तक यह प्रावधान नहीं था। परिवार से किसी ओर से सरकारी नौकरी में होने पर भी पांच अंक दिए जाते थे।
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हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
संशोधन के बाद अब यह नियम भी बदल गया है कि अनाथ उम्मीदवार को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब संशोधन के अनुसार पांच अंकों का लाभ तभी दिया जाएगा यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई है। यदि आवेदक पहली या दूसरी संतान है और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु  से पहले हो गई है तो भी लाभ मिलेगा। वर्तमान नियमों के अनुसार विधवाएं पांच अंक प्राप्त करने की पात्र रहेंगी।
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हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
मंत्रिमंडल ने ग्रुप बी, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती संबंधित नियमों को भी बदला है।  संशोधन के अनुसार, ग्रुप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। आयोग को प्रश्न की संख्या, प्रति प्रश्न अंक और लिखित परीक्षा की समयावधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
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