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देखिए GST का एक खास नियम, जिसके बारे में शायद जानते ही नहीं आप

Mon, 13 Nov 2017 09:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 13 Nov 2017 09:13 AM IST
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जीएसटी के लगभग सभी नियमों और प्रावधानों से लोग वाकिफ हैं, लेकिन इसका एक नियम ऐसा है, जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। जानना चाहते हैं तो यहा देखिए।
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GST रिटर्न के बावजूद पैनल्टी और लेटफीस
दरअसल, आईजीएसटी/जीएसटी से कुछ विशेष मामलों में छूट मिलेगी। किसी मरीज के लिए विदेशी सप्लायर द्वारा मुफ्त भेजी गई जीवनरक्षक दवाओं के आयात पर। यह छूट केंद्र अथवा राज्य के डीजीएचएस से प्रमाणित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में ही लागू होगी। मोटर व्हीकल को छोड़कर लीज एग्रीमेंट के तहत अन्य सामान के आयात पर। वह भी तब जब लीज राशि पर आईजीएसटी चुकाया गया हो।
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स्क्मिड मिल्क पाउडर अथवा कसंट्रेटेड मिल्क पर इस समय लागू आईजीएसटी पर। वह भी तब जबकि सेक्शन 25 (4) के तहत किसी विशेष व्यक्ति को दूध के उत्पादन में उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति की जाए। इसमें भी डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध का वितरण उन पंजीकृत कंपनियों को होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी द्वारा विशेष वस्तुओं के आयात पर।
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वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरणों, सॉफ्टवेयर, सरकारी अनुसंधान संस्थानों अथवा यूनिवर्सिटियों अथवा आईआईएस अथवा आईआईटी अथवा एनआईटी को प्रोटोटाइप के आयात पर। किसी कवरेज के लिए भारत आने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा अस्थायी तौर पर आयात किए जाने वाले पेशेवर उपकरणों, प्रसारण उपकरणों, खेलकूद के सामान, एटीए कारनेट सिस्टम के तहत आने वाले परीक्षण उपकरणों पर। इन वस्तुओं का उपयोग होने के बाद इन्हें फिर से निर्यात किया जाएगा।
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दूसरी ओर, जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। 178 वस्तुओं पर जीएसटी 28 से घटकर 18 फीसदी कर दिया गया है, जिससे करीब 200 से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं। 13 चीजों पर 18 से 12 फीसदी, पांच पर 18 से पांच फीसदी, आठ पर 12 से पांच फीसदी हुआ टैक्स, जबकि छह वस्तुएं टैक्स फ्री हो गई हैं। अब उच्चतम दर के दायरे में सिर्फ 50 लग्जरी वस्तुएं बच गईं हैं। वहीं इस फैसले से सरकार को 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ।
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