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GST: बस दो दिन और, फिर कई चीजों पर लग जाएगा टैक्स, जानिए किस पर कितना?

Thu, 29 Jun 2017 09:13 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 29 Jun 2017 09:13 AM IST
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goods & services tax effects on people
GST
बस दो दिन और रुक जाइए, उसके बाद देश भर में कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी और कुछ चीज सस्ती। एक क्लिक करके यहां देखिए पूरी सूची।
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GST
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। जीएसटी का मतलब एक राष्ट्र-एक बाजार-एक कर है। जीएसटी के लागू होते ही देश में लगने वाले 18 टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे और एक यूनिवर्सल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह से महंगाई को बढ़ाएगा। पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होगी, जिससे महंगाई दर कम होगी। जीडीपी में वृद्धि होगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। जवाबदेही बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति।
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GST
जीएसटी के तहत लोगों के यूज की 1,211 वस्तुओं के रेट तय किए गए हैं। वहीं एक ओर सरकार गुड्स एंड सेल्स टैक्स के लागू होने के बाद मनोरंजन क्षेत्र के करदाताओं को कम कर चुकाने का हवाला दे रही है तो दूसरी ओर मनोरंजन से जुड़े कलाकारों और प्रोड्यूसरों की मुसीबत बढ़ गई है। उनका कहना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद 28 फीसदी टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ जाएगी।
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GST
एक जुलाई से थीम पार्क, वॉटर पार्क या जॉय राइड्स एन्जॉय करना महंगा हो जाएगा। इन पर 28% सर्विस टैक्स लगेगा। अभी यह 15% है। 300 रु. का टिकट सर्विस टैक्स के साथ अभी 345 रु. का पड़ता है। जीएसटी में यह 384 रु. हो जाएगा। यानी 11.3% महंगा। आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट पर भी यही रेट लागू होगा।
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GST Sale
जीएसटी काउंसिल ने 83 तरह की सर्विस को छूट की कैटेगरी में रखा है। इनमें से 82 पर अब भी छूट है। नई सेवा में जीएसटीएन को जोड़ा है। आउटडोर केटरिंग में खाने-पीने की चीजों की सप्लाई, सर्कस, क्लासिकल और फोक डांस, बैले, ड्रामा, थियेटर टिकट भी महंगे होंगे। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने ज्यादातर वस्तुओं (गुड्स) और सेवाओं (सर्विस) पर टैक्स तय कर दिए हैं।
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