पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से अदालत ने सोमवार को इनकार कर दिया। बिश्नोई ने खुद के एनकाउंटर की आशंका जताते हुए अदालत से मांग की है कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि उसे पंजाब पुलिस को हिरासत में न दिया जाए।
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गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई
- फोटो : फाइल
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। आवेदन में तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए।
याची ने आवेदन में कहा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उसे पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका है। आरोपी यहां महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण (एमसीओसी) अधिनियम के तहत किए गए अपराध के मुकदमे का सामना कर रहा है। आवेदन में कहा गया है कि राज्य की कोई भी पुलिस उसके खिलाफ तिहाड़ जेल में उसके विरुद्ध लंबित किसी भी मामले की बिना उसकी शारीरिक हिरासत के जांच कर सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे किसी अन्य अदालत में पेश कर सकती है।
उसके पेशी वारंट की अनुमति दी जाती है तो आरोपी के वकीलों को सूचित किया जाए व उसकी हिरासत उचित सुरक्षा व्यवस्था की शर्त के साथ दी जाए। आरोपी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा जाए और पारगमन के दौरान वारंट पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि याचिकाकर्ता को दिल्ली के बाहर किसी अन्य अदालत में पेश करते समय पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
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सिद्धू मूसेवाला
- फोटो : इंस्टाग्राम: sidhu_moosewala
पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल था। मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।