7 दिसंबर 2013 की सुबह 7 फेरे लेने के सपने संजोए वह सैलून में तैयार हो रही थी कि एसिड अटैक हो गया। अब 3 साल बाद उसे न्याय मिला।
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लुधियाना हरप्रीत एसिड अटैक केस
लुधियाना के सराभा नगर स्थित लैक्मे सैलून में दिसंबर 2013 में हुए एसिड अटैक केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, लेकिन इसे सुनने के लिए वह दुनिया में नहीं है। अदालत ने मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज संदीप कुमार सिंगला ने दो दोषियों अमृतपाल कौर और पवित्र सिंह को उम्रकैद (25 साल से कम नहीं) और ढाई-ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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लुधियाना हरप्रीत एसिड अटैक केस
इसके अलावा चार अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने सवा-सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें सन्नीप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरसेवक सिंह और राकेश कुमार शामिल हैं। इस केस में एक अन्य आरोपी अश्वनी कुमार निवासी पटियाला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एडीशनल सैशन जज संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने सजा सुनाई।
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लुधियाना हरप्रीत एसिड अटैक केस
मुख्य आरोपी अमृतपाल पाल कौर और परविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा में कम से कम 25 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। साथ ही 9 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें से 6 लाख की राशि हरप्रीत के परिवार को दी जाएगी और एक लाख रुपये इस वारदात के दौरान गंभीर जख्मी अमृतपाल कौर को मिलेंगे। जबकि 50-50 हजार बाकी जख्मियों को दिए जाएंगे।
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लुधियाना हरप्रीत एसिड अटैक केस
केस की मुख्य आरोपी अमृतपाल कौर कोलकाता वाले परिवार की बहू थी और उसका अपने पति के साथ तलाक हो चुका था, जिसकी उसके मन में रंजिश थी। अमृतपाल कौर ने परविंदर सिंह को पैसे दिए थे और परविंदर ने अपने अन्य साथियों को साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने से पहले सभी आरोपियों ने फोन पर प्लानिंग की थी। इसी फोन कॉल की डिटेल और टावर लोकेशन की मदद से भी आरोपियों को पुलिस पकड़ने में सफल रही थी।