इससे पहले की नियम बदल दिया जाए, डाकघर जाएं और इस छूट का फायदा उठा लें। बार-बार ऐसा मौका नहीं मिलता, बड़े ही फायदे का है।
दरअसल, देशभर के डाकघरों के ग्राहक 31 मार्च 2018 तक बिना बचत खाता खुलवाए अन्य योजनाओं में जमा धन निकाल सकते हैं। क्योंकि सरकार ने बचत खाता खुलवाने की तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर एक अप्रैल 2018 कर दी है।
चंडीगढ़ पोस्ट ऑफिस के अफसर ने बताया कि एक अप्रैल 2018 से बचत योजनाओं का पैसा निकालने के लिए बचत खाता खोलने की अनिवार्यता लागू हो जाएगी। तब तक के लिए सरकार ने डाकघर की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को बचत खाता खोलने के समय में छूट दे दी है। डाक विभाग ने सभी डाकघरों को नोटिस भेजकर यह सूचना दी है।
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पोस्ट आॅफिस का एटीएम
- फोटो : amar ujala
नोटिस के तहत छोटी बचत योजनाओं में जमा धन निकालने के लिए बचत खाता खुलवाने की तिथि अब एक अप्रैल 2018 तक होगी। जिन लोगों की सेविंग स्कीम मैच्योर हो रही हैं, वह 31 मार्च तक सीधे चेक किसी भी खाते में लगा सकते हैं। एक अप्रैल के बाद यह लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि अब से पहले डाक विभाग ने छह अक्तूबर, सात दिसंबर और 17 दिसंबर को भी यह समय सीमा बढ़ाई थी।
पहले वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं के निवेशक मेच्योरिटी के बाद मिलने वाले चेक को किसी भी बैंक खाते में लगा सकते थे, लेकिन नवंबर 2017 से डाक विभाग ने डाकखानों की बचत योजनाओं की परिपक्वता राशि बचत खाता के जरिये भुगतान की शर्त रख दी। इसके बाद से डाकघरों की पॉलिसी मेच्योर होने के बावजूद लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा था।