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UP: हाईकोर्ट पहुंचा सरकारी स्कूलों के विलय का मामला, फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 3 जुलाई को

Wed, 02 Jul 2025 04:37 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 02 Jul 2025 04:37 PM IST
सार

यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 जुलाई की तारीख तय की है।

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UP: The matter of merger of government schools reached the High Court
- फोटो : ANI

विस्तार

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर (विलय) आदेश को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में  चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर 3 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। पहली याचिका, सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्रथामिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने दाखिल की है। जबकि, इसी मामले में एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई है।

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इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है।
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याचियों ने इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा है साथ ही मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूलों से दूर हो जाने की परेशानियों का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाओं में प्राथमिक स्कूलों की चल रही मर्जर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की भी गुजारिश की गई है।

सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता (सीएससी) शैलेंद्र कुमार सिंह पेश हुए। जबकि, याचियों की ओर से अधिवक्ता डॉ. एल पी मिश्र और गौरव मेहरोत्रा पेश हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को करने का आदेश दिया है।

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