फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: RERA imposes fine on renowned builders, buyers get relief

UP: रेरा ने नामी बिल्डरों पर लगाया जुर्माना, खरीदारों को मिली राहत, भारी अनियमितताएं सामने आईं

Mon, 29 Sep 2025 09:22 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 29 Sep 2025 09:22 PM IST
सार

यूपी रेरा ने बड़े बिल्डरों और प्रमोटरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। सुनवाई में मामले में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं।

विज्ञापन
UP: RERA imposes fine on renowned builders, buyers get relief
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने घर खरीदारों की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कई बड़े बिल्डरों और प्रमोटरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। बेंच की सुनवाई में महागुन, महालक्ष्मी, गौर्स, एसजेपी होटल्स और पंचशील समूह से जुड़े मामलों की जांच हुई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों पर रेरा अधिनियम की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता साफ किया है।

विज्ञापन


बेंच के समक्ष महागुन ग्रुप से जुड़ी 16 शिकायतें आईं। जांच में सामने आया कि समूह ने रेरा पोर्टल पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की एक ड्रॉइंग को गलत तरीके से इलेक्ट्रिकल एनओसी बताकर अपलोड किया। यह खरीदारों को गुमराह करने और अनुचित लाभ लेने की कोशिश थी। पहले ही चेतावनी देने के बावजूद अनुपालन न करने पर बेंच ने सभी मामलों को धारा 63 के तहत कार्रवाई के लिए यूपी-रेरा सचिव को भेजा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - अखिलेश यादव बोले-भाजपा ने झूठे वादे किए, महिलाओं से हो रहे अपराध; कहां गया एंटी रोमियो स्क्वाड
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - छोटी सी किडनी में भरा था 13 लीटर पानी, केजीएमयू के डॉक्टर देखकर हुए हैरान...इस तरह बचाई जान


इसी तरह महालक्ष्मी ग्रुप पर 9 शिकायतें दर्ज हुईं। जांच में पाया गया कि कंपनी ने खरीदारों को अलॉटमेंट लेटर और बीबीए निर्धारित प्रारूप में नहीं दिए। यह रेरा अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन है। बेंच ने इसे गंभीर मानते हुए मामलों को दंडात्मक कार्रवाई हेतु भेजा।

इसी तरह एसजेपी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्रा. लि., पंचशील बिल्डटेक प्रा.लि., गौर्स रियलटेक प्रा. लि., महालक्ष्मी इन्फ्राहोम्स प्रा. लि., गौर्स हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भेजा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed