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Balrampur News : सपा प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत फिर खारिज, कोर्ट में चक्कर खाकर गिरे, ट्रामा सेंटर रेफर
Fri, 16 Sep 2022 02:10 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, बलरामपुर
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 16 Sep 2022 02:10 PM IST
सार
आईपी सिंह वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान बलरामपुर आए थे। उस समय प्रदेश की भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में मतदान के दौरान पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के परिजन के पक्ष में बलवा किया था।
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आईपी सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बलरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के आरोपी सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को कोर्ट ने फिर खारिज कर दी। पेशी के दौरान ही सपा प्रवक्ता को दिल से संबंधित दिक्कत हुई और वह वहीं पर चक्कर खा कर बैठ गए। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए जिला पुरुष अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।
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विदित हो कि आईपी सिंह वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान बलरामपुर आए थे। आरोप है कि उस समय प्रदेश की भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में मतदान के दौरान पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के परिजन के पक्ष में बलवा किया था। बूथ कैपचरिंग की भी कोशिश की थी। इसी को लेकर उनके ऊपर बलरामपुर देहात कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। आईपी सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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गुरुवार को वह कोर्ट में जमानत के लिए हाजिर हुए थे। न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। शुक्रवार को फिर से उसी कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। आरपी सिंह को सुनवाई के दौरान कोर्ट लाया गया था। न्यायाधीश ने शुक्रवार को भी उनकी जमानत खारिज कर दी। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया है।
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