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Raebareli: पंकज सिंह हत्याकांड के पांचों आरोपी दोषमुक्त, 2016 में हुई थी मौत
Thu, 22 Jan 2026 05:08 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 22 Jan 2026 05:08 PM IST
सार
पंकज सिंह हत्याकांड में अभियोजन पक्ष कथानक को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में विफल रहा। ऐसे में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
बहुचर्चित पंकज सिंह कथित हत्याकांड में 10 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला जज द्वितीय, प्रतिमा तिवारी ने नामजद पांचों अभियुक्तों मुकुट सिंह, अभय, अंकित फास्टर, धनंजय और अजय को बरी कर दिया है।
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अभियुक्तों को बरी करने का प्रमुख कारण अभियोजन पक्ष कथानक को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में विफल रहा।
अभियुक्तों के अधिवक्ता अमिताभ त्रिपाठी और सर्वेंद्र सिंह "बन्ना" ने अदालत में दलीलें पेश की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। पंकज सिंह की मौत 25 जनवरी 2016 को हुई थी।
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