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Raebareli: पंकज सिंह हत्याकांड के पांचों आरोपी दोषमुक्त, 2016 में हुई थी मौत

Thu, 22 Jan 2026 05:08 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Thu, 22 Jan 2026 05:08 PM IST
सार

पंकज सिंह हत्याकांड में अभियोजन पक्ष कथानक को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में विफल रहा। ऐसे में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

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Raebareli: Five accused in Pankaj Singh murder case acquitted, died in 2016
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

बहुचर्चित पंकज सिंह कथित हत्याकांड में 10 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला जज द्वितीय, प्रतिमा तिवारी ने नामजद पांचों अभियुक्तों मुकुट सिंह, अभय, अंकित फास्टर, धनंजय और अजय को बरी कर दिया है।

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अभियुक्तों को बरी करने का प्रमुख कारण अभियोजन पक्ष कथानक को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में विफल रहा।

अभियुक्तों के अधिवक्ता अमिताभ त्रिपाठी और सर्वेंद्र सिंह "बन्ना" ने अदालत में  दलीलें पेश की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। पंकज सिंह की मौत 25 जनवरी 2016 को हुई थी।

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