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Lucknow : रेत नदी और जमुरिया नाले की तलहटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
Fri, 26 Aug 2022 10:30 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 26 Aug 2022 10:30 AM IST
सार
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने महंत भगवती प्रताप दास की जनहित याचिका पर एसडीएम नवाबगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 22 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी में रेत नदी और जमुरिया नाले की तलहटी में हुए अतिक्रमण पर संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने महंत भगवती प्रताप दास की जनहित याचिका पर एसडीएम नवाबगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 22 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।
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याची का कहना था कि रेत नदी और जमुरिया नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम नवाबगंज ने तहसीलदार नवाबगंज की अध्यक्षता में वहां की नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और अन्य विभागों के कार्मिकों को मिलाकर एक टीम बना दी है। टीम अतिक्रमण हटाने का कमा कर रही है।
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ऐसे में कोर्ट ने एसडीएम नवाबगंज को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएं कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
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