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Lucknow News : हाईकोर्ट ने कहा, छह हफ्ते में राज्य सरकार बताए सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया

Wed, 24 Aug 2022 02:49 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 24 Aug 2022 02:49 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाईकोर्ट में गत एक अगस्त को की गई सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने स्वयं ही कहा कि वे हालिया सूची के खिलाफ नहीं है।

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High Court said, in six weeks the state government should tell the process of appointment of government lawyer
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाईकोर्ट में गत एक अगस्त को की गई सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने स्वयं ही कहा कि वे हालिया सूची के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने आगे किसी प्रकार की सूची जारी करने पर रोक लगाने की याचिकाकर्ताओं की मांग ठुकरा दी है। 

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यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने अधिवक्ता रमा शंकर तिवारी आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
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कोर्ट ने सुनवाई के बाद, राज्य सरकार से कहा कि वह छह हफ्ते में बताए कि सरकारी वक़ीलों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। कोर्ट प्रमुख सचिव विधि को इस केस में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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