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अयोध्या: महंत की हत्या के आरोपियों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई, शिष्य ने चार साथियों के साथ की थी वारदात

Mon, 14 Jun 2021 11:35 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या Published by: ishwar ashish Updated Mon, 14 Jun 2021 11:35 AM IST
सार

हनुमानगढ़ी के बसंतिया पट्टी के गुलचमन बाग के महंत कन्हैया दास चेला रामबरन दास की हत्या उनके शिष्य ने ही अपने चार साथियों के साथ मिलकर की थी। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Gangster act against five in Mahant Kanhaiya Lal Murder case.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हनुमानगढ़ी के बसंतिया पट्टी के गुलचमन बाग के महंत कन्हैया दास चेला रामबरन दास की हत्या के आरोपियों पर पुलिस ने यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। महंत की चरण पादुका मंदिर की गोशाला में 04 अप्रैल को ईंट से कूंचकर हत्या की गई थी। मामले में मृतक के गुरू भाई रामानुज दास ने मंदिर में ही रहने वाले शशिकांत दास उर्फ गोलू पर संपत्ति विवाद में हत्या करने का केस दर्ज कराया था।

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मामले में जांच के दौरान पता चला कि शशिकांत ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उसने इसके लिए बिहार के एक शातिर अपराधी अखिलेश सिंह समेत अन्य का सहयोग लिया। पुलिस ने इस शातिर अपराधी को 09 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, इस दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि मामले में हत्या करने वाले इस गिरोह के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति की गई। जिलाधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद इनके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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बताया कि हत्या आरोपी शशिकांत दास उर्फ गोलू निवासी गुलचमन बाग हनुमानगढ़ी, अंश मिश्रा उर्फ भोला निवासी कौशलेस कुंज कॉलोनी थाना रामजन्मभूमि, अखिलेश कुमार सिंह उर्फ देवी निवासी बाघी थाना मुफस्सिल जनपद समस्तीपुर (बिहार), श्रवण कुमार यादव निवासी तकपुरा मणिपर्वत कोतवाली अयोध्या, रामचेत यादव निवासी उल्टाही का पुरवा तिहुरा मांझा कोतवाली अयोध्या के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में हैं।

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