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हाईकोर्ट - गोंडा में गैरकानूनी ईटभट्ठों पर कार्रवाई करें डीएम
Updated Sat, 24 Mar 2018 11:16 PM IST
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गैर-कानूनी ईंट भट्ठे बंद कराने के निर्देश
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा डीएम व उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गोंडा में गैरकानूनी रूप से चल रहे ईंट भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका कुछ भट्ठों को लेकर दायर की गई थी, जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि गैरकानूनी भट्ठों पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, लेकिन वे फिर से चलाए जा रहे है।
इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने कहा कि डीएम गोंडा अपना जवाब दाखिल करें कि क्या ये भट्ठे फिर से बिना अनुमति चलाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को रखी गई है।
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डीएम व बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन में वे अपना जवाब दें। इस दौरान अगर ईंट भट्ठे गैरकानूनी मिलते हैं तो उन्हें तत्काल बंद करवाएं।
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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा डीएम व उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गोंडा में गैरकानूनी रूप से चल रहे ईंट भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका कुछ भट्ठों को लेकर दायर की गई थी, जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि गैरकानूनी भट्ठों पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, लेकिन वे फिर से चलाए जा रहे है।
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इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन ने कहा कि डीएम गोंडा अपना जवाब दाखिल करें कि क्या ये भट्ठे फिर से बिना अनुमति चलाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को रखी गई है।
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डीएम व बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन में वे अपना जवाब दें। इस दौरान अगर ईंट भट्ठे गैरकानूनी मिलते हैं तो उन्हें तत्काल बंद करवाएं।