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सभी जिलाधिकारी बाल व संरक्षण गृहों में लागू कराएं कोविड की गाइडलाइन, राज्य महिला आयोग सख्त

Sat, 20 Jun 2020 02:33 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 20 Jun 2020 02:33 PM IST
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apply covid's guidelines in child and protection homes
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बाल व संरक्षण गृहों समेत सभी राजकीय आश्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है। राजकीय बालिका संरक्षण गृह कानपुर नगर की अंत:वासनियों के भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आयोग ने यह सख्त निर्देश जारी किया है। साथ ही जिले में संचालित गृहों में कोविड-19 से संक्रमित संवासिनियों की सूचना महिला आयोग को तत्काल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। उपाध्यक्ष की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजा गया है।

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इसमें सभी जिलों में महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका व संप्रेक्षण गृहों, मूक बधिर  बालिकाओं के विद्यालय, वृद्धाश्रम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), दिव्यांगजन महिलाओं के लिए संचालित गृह, केजीबीवी व समस्त अनाथालयों, महिला बंदी गृहों की बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। पत्र में ये भी निर्देश है कि गृहों में बालिकाएं, महिलाएं व कर्मचारी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के नियमों को मानें। साथ ही भोजनालय एवं शौचालयों में सफाई रखने के निर्देश दिए गए।

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