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Lucknow News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद

Sat, 11 Apr 2026 01:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 01:21 AM IST
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10-year jail term for raping a minor
लखनऊ। नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोपी मोहित बाजपेयी को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि पीड़ित के पिता ने कृष्णानगर थाने में एफआईआर कराई थी। इसके मुताबिक 19 जुलाई 2018 की शाम चार बजे उनका बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था। रास्ते में तुलसी पार्क के पास मिला मोहित उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। छात्र ने घर लौटकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी।
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