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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य

Mon, 12 Sep 2022 07:23 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 12 Sep 2022 07:23 PM IST
खास बातें

Gyanvapi Masjid Case Varanasi Court Verdict Today: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज  अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। पढ़ें पल-पल का अपडेट

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Gyanvapi Masjid Case Live Updates Varanasi Court Key Verdict on Mosque Shringar Gauri Case News Update
ज्ञानवापी परिसर के बाहर तैनात कमांडो - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

05:10 PM, 12-Sep-2022

मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार किया

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। 
04:49 PM, 12-Sep-2022

 कार्बन डेंटिंग की मांग रखी जाएगी

अदालत के फैसले पर वादी लक्ष्मी देवी ने खुशी जताई। कहा कि सनातन धर्म के पक्ष में शुरू से ही सभी साक्ष्य हैं। अब कोर्ट का भी फैसला आ गया है। हम सभी के लिए बहुत ही एतिहासिक दिन है। अब न्यायालय के समक्ष ज्ञानवापी में मिले साक्ष्य की कार्बन डेंटिंग की मांग रखी जाएगी।
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04:06 PM, 12-Sep-2022

हिंदू समाज में हर्ष का माहौल

अदालत के फैसले के बाद हिंदू समाज में खुशी की लहर है। वाराणसी के नीलकंठ कॉलोनी निवासी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिंदू समाज की जीत है। कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर अनेक साक्ष्य और प्रमाण हिन्दू पक्ष के धिवक्ताओं ने पेश किया। आगामी फैसला सुनाया जाना बाकी है। पूर्ण विश्वास है कि मंदिर के अवशेष मिले हैं तो निश्चित रूप से फैसला हिंदुओ के साथ होगा। इधर, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। 
 
03:36 PM, 12-Sep-2022

कमिशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कमिशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मांग करेंगे कि दीवार तोड़कर सर्वे का काम कराया जाए। ज्ञानवापी की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने भगवान आदि विश्वेश्वर की मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। 
03:14 PM, 12-Sep-2022

हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली

हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है। अगली सुनवाई 22 को होगी। ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह मील का पत्थर है। हम सभी लोगों से शांति की अपील करते हैं। 
02:52 PM, 12-Sep-2022

सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें

ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों के पैरौकार व विश्व वैदिक संघ से प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संपूर्ण सनातन समाज को प्रथम जीत की मंगलमय शुभकामनाएं। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। अति उत्साह में देश की शांति व्यवस्था ना बिगड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर-हर महादेव।
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02:48 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट का फैसला 26 पेज में 

मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी। 
02:38 PM, 12-Sep-2022

हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, हर-हर महादेव के नारे

ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। 
02:27 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था।
02:25 PM, 12-Sep-2022

कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य

वाराणसी जिला जज  अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। 
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