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बंद हो सकते हैं घाटी के ईंट भट्टे, जानिए क्यों?
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Fri, 31 Oct 2014 11:28 PM IST
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हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को राज्य में पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र के बिना चल रहे ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए कहा है। यह आदेश सुरेश शर्मा द्वारा दायर याचिका पर दिया गया।
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सुरेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने की मांग की थी, जो 27 फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपक कुमार बनाम राज्य व अन्य के एक मामले में जारी किए थे। याचिका में उन ईंट भट्ठों को बंद करने को कहा गया था, जिनके पास विभाग से जारी पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं हों।
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जस्टिस ताशी रास्वतान ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट अभिनव शर्मा को सुनने के बाद कमिश्नर सचिव वन विभाग, कमिश्नर सचिव रेवेन्यू, मंडलायुक्त जम्मू, मंडलायुक्त कश्मीर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चेयरमैन को नोटिस जारी कर प्रभावितों की ओर से आपत्ति दायर करने या फिर अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने के आदेश दिए, जिसमें पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र के बिना चलाए जा रहे ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए कहा गया था। (जेएनएफ)