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आपने अपने पसंदीदा चैनल चुने, अगर नहीं तो फरवरी के पहले करें यह काम, होने जा रहा बड़ा बदलाव
Wed, 23 Jan 2019 12:37 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Wed, 23 Jan 2019 12:37 PM IST
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सार
- नया नियम लागू होने में 10 दिन शेष
- 50 फीसद ग्राहकों ने चुने पसंदीदा चैनल
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विस्तार
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के नए नियम लागू होने में दस दिन शेष रह गए हैं। टेलीविजन के दर्शक इस दौरान यदि पसंदीदा चैनल का चुनाव नहीं करते, तो 1 फरवरी से वह केवल फ्री टू एयर चैनल ही देख पाएंगे और इसके लिए उन्हें 130 रुपये और जीएसटी चुकाना होगा। ट्राई ग्राहकों से लगातार पसंदीदा चैनल चुनने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद अब तक केवल 50 फीसदी ग्राहकों ने ही चैनलों का चुनाव किया है।नियामक ने मंगलवार को डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ बैठक में नए नियम को बिना बाधा लागू किए जाने पर चर्चा की। नियामक के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं को 31 जनवरी तक सौ फीसदी ग्राहकों को पसंदीदा चैनल चुनने की पेशकश करने को कहा गया है। कई ऑपरेटरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जबकि कई बहुत पीछे हैं। उन्हें वेबसाइट, व कॉल सेंटर के जरिये ग्राहक को प्रेरित करने को कहा गया है।
टाटा स्काई समेत अन्य के मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा अदालत में है, लेकिन टाटा स्काई नियमों को लागू करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। उल्लेखनीय है कि टाटा स्काई और एयरटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नए नियमों को चुनौती दी है। इस दौरान देखा गया है कि टाटा स्काई के सबसे कम ग्राहकों ने पसंदीदा चैनलों का चुनाव किया है।
"पहले उपभोक्ता को पता नहीं था कि वह जो चैनल देख रहा है, उसकी कीमत क्या है। अब उसे चैनल चुनने की आजादी है। पहले एक रुपये के चैनल को पांच रुपये में उपभोक्ता को दिया जा रहा था। नए नियमों में ऐसी तमाम खामियों को दूर कर दिया गया है।"-आर एस शर्मा, ट्राई चेयरमैन