फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   To clean up the city to comply with the orders

स्वच्छताः हाइकोर्ट ने कसे नगर निगम के पेंच

Thu, 09 Oct 2014 03:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 09 Oct 2014 03:12 AM IST
विज्ञापन
To clean up the city to comply with the orders

शहर में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए अदालत द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को हाईकोर्ट ने नगर निगम और स्वास्थ्य अफसर को आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


जेएनएफ के अनुसार दीपक कुमार बलोरिया व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में अदालत से अपील की गई कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिवादी को आवश्यक सेवा (रख रखाव) के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा जाए।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस बंसी लाल भट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उक्त आदेश दिया। साथ ही कहा कि समय-समय पर अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


खंडपीठ ने पाया कि सार्वजनिक हित में बनी योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। साथ ही लोग अपने घर के कचड़े को बाहर रखें और निगम के मुलाजिम इस कचड़े को उठाकर ले जाएं। इसके लिए सौ रुपये प्रति माह का शुल्क अनिवार्य किया जाए। क्योंकि इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार के पास उतना फंड नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed