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आतंक प्रभावितों को मिलेगी चतुर्थ श्रेणी नौकरी
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 30 Mar 2016 11:27 PM IST
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अंतिम तिथि से पहले भरें फॉर्म
- फोटो : pti
आतंक प्रभावित लोगों को चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए जारी एसआरओ का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव गज्जनफर हुसैन ने जारी आदेश में तमाम जिलों के डीसी को निर्देश दिए कि एसआरओ 43 (आतंकी संबंधित) की गाइड लाइंस का पालन कर उनके लिए आरक्षित नौकरियों को जारी किया जाए।
इस आदेश से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एसआरओ के तहत आतंकी वारदातों के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मुहैया करवाने का प्रावधान है।
विभागों के प्रशासनिक सचिवों के चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के इनपुट के आधार पर जिलों के डीसी को इन्हें एसआरओ 43 के तहत भरने के आदेश हैं। ऐसा पाया गया है कि कई विभागों ने एसआरओ 43 के बाहर के लोगों को भी इन पदों पर समायोजित किया। आदेश में कहा गया कि भविष्य में इसे सख्ती से लागू कर बकाया लोगों को एडजस्ट किया जाए।
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सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव गज्जनफर हुसैन ने जारी आदेश में तमाम जिलों के डीसी को निर्देश दिए कि एसआरओ 43 (आतंकी संबंधित) की गाइड लाइंस का पालन कर उनके लिए आरक्षित नौकरियों को जारी किया जाए।
इस आदेश से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एसआरओ के तहत आतंकी वारदातों के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मुहैया करवाने का प्रावधान है।
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विभागों के प्रशासनिक सचिवों के चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के इनपुट के आधार पर जिलों के डीसी को इन्हें एसआरओ 43 के तहत भरने के आदेश हैं। ऐसा पाया गया है कि कई विभागों ने एसआरओ 43 के बाहर के लोगों को भी इन पदों पर समायोजित किया। आदेश में कहा गया कि भविष्य में इसे सख्ती से लागू कर बकाया लोगों को एडजस्ट किया जाए।
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