फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Srinagar, Court Will Hearing, 25 Books Impound Case

Jammu News: तीन न्यायाधीश करेंगे 25 पुस्तकों की जब्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

विज्ञापन
Srinagar, Court Will Hearing, 25 Books Impound Case
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ सोमवार को उन पांच अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें बीएनएसएस की धारा 98 के तहत 25 पुस्तकों को जब्त घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम भी शामिल हैं। पीठ की ओर से शाकिर शब्बीर, स्वास्तिक सिंह, डेविड देवदास, माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार 5 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर जब्त की जाने वाली पुस्तकें कश्मीर में झूठी कहानी और अलगाववाद का प्रचार करती हैं।
विज्ञापन

याचिका में कहा गया है कि 25 पुस्तकों का सार मुख्यतः कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक जीवन और घाटी के सांस्कृतिक इतिहास में गुंथे असंख्य राजनीतिक संघर्षों से संबंधित है। याचिका कर्ताओं का कहना है कि जब्ती आदेश में यह विवरण नहीं दिया गया है कि 25 पुस्तकों को अलगाववादी कैसे माना गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed