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Jammu News: बांदीपोरा में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर में धारा 163 लागू
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बांदीपोरा। जिला प्रशासन ने अक्तूबर-नवंबर सत्र के लिए माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10वीं) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11वीं और 12वीं) की वार्षिक नियमित परीक्षाओं के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए जिलेभर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बांदीपोरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर का निषेधात्मक दायरा घोषित किया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि केवल परीक्षार्थी, पर्यवेक्षी कर्मचारी और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी, साथ ही परीक्षा संचालन में शामिल अधिकारियों को ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा संचालन से जुड़े किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। संवाद
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बांदीपोरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर का निषेधात्मक दायरा घोषित किया गया है।
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आदेश में आगे कहा गया है कि केवल परीक्षार्थी, पर्यवेक्षी कर्मचारी और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी, साथ ही परीक्षा संचालन में शामिल अधिकारियों को ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा संचालन से जुड़े किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। संवाद
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