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कृषि ट्रैक्टर व इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रोड और टोकन टैक्स

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Road token tax will not be levied on tractors and electric vehicles in jammu kashmir
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अब कृषि में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और दिव्यांग के वाहनों पर टोकन और रोड टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1975 के सेक्शन 9 के तहत इन वाहनों पर रोड और टोकन टैक्स की छूट का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 3000 सीसी की क्षमता वाले पॉवर टिलर और ट्रैक्टर के साथ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन और दिव्यांगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले ट्राईसाइकिल पर रोड और टोकन टैक्स की छूट दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में कृषि में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर पर सरकार नौ प्रतिशत टोकन टैक्स लेती थी, जो किसानों के लिए बड़ी परेशानी थी। टैक्स में छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया किसान सभा से पंजीकृत जम्मू-कश्मीर किसान तहरीक के अध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है।
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