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जम्मू शहर में और पांच माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, आवाजाही पर रोक
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जम्मू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू शहर में और पांच माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। इनमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों की आवाजारी पर रोक लगा दी गई। नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बाहु तहसील के अंतर्गत कालिका कॉलोनी व गोरखा नगर, आईए, साउथ व ईस्ट एक्सटेंशन, वार्ड-52 त्रिकुटा नगर, सेक्टर-6, 9 और एक्सटेंशन-8 नानक नगर, जम्मू तहसील के तहत गुढ़ा बख्शी नगर, शॉपिंग सेंटर (भगत सिंह चौक बख्शीनगर) और जम्मू साउथ तहसील के तहत प्रीत नगर (टेंट वाला गुरुद्वारा से टैगोर पब्लिक स्कूल वार्ड-45) शामिल हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में अब तक दर्जन से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं।
डीसी अंशुल गर्ग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश जारी कर संबंधित बाग-ए-बाहु, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, बख्शीनगर थाना पुलिस को उक्त कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। इसमें जरूरी सेवाओं (दवाइयों और खाद्य सामग्री की आपूर्ति) को बाहर रखा जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहरी क्षेत्र में आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपात चिकित्सा के लिए 24 घंटे निर्धारित कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में 100 फीसदी कोविड रैपिड टेस्टिंग को सुनिश्चित बनाया जाएगा और टेस्ट के लिए मना करने वाले के खिलाफ एफआईआर होगी। इसके साथ संबंधित क्षेत्रों में 45 साल से ऊपर 100 फीसदी कोविड वैक्सीन को सुनिश्चित बनाया जाएगा।
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डीसी अंशुल गर्ग ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश जारी कर संबंधित बाग-ए-बाहु, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, बख्शीनगर थाना पुलिस को उक्त कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। इसमें जरूरी सेवाओं (दवाइयों और खाद्य सामग्री की आपूर्ति) को बाहर रखा जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहरी क्षेत्र में आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपात चिकित्सा के लिए 24 घंटे निर्धारित कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में 100 फीसदी कोविड रैपिड टेस्टिंग को सुनिश्चित बनाया जाएगा और टेस्ट के लिए मना करने वाले के खिलाफ एफआईआर होगी। इसके साथ संबंधित क्षेत्रों में 45 साल से ऊपर 100 फीसदी कोविड वैक्सीन को सुनिश्चित बनाया जाएगा।
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