डल झील के 200 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक
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विश्व प्रसिद्ध डल झील के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झील की सुंदरता को बचाए रखने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
झील के भीतर और आस पास के इलाके में पिछले कुछ वर्षों में हुए अवैध निर्माण को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद लेक्स एंड वाटरवेस (लवाडा) विभाग की ओर से प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया।
इसके साथ ही झील तथा आस पास के क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माणों को गिराया गया। लवाडा प्रशासन ने चेतावनी दी कि अब किसी प्रकार का निर्माण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आस-पास के इलाकों में तीन दर्जन अवैध निर्माण गिराए गए
डल झील के भीतर और आसपास पिछले कई वर्षों के अंदर काफी अवैध निर्माण हुए हैं, जिससे इस प्राकृतिक झील की सुंदरता पर काफी प्रभाव पड़ा है। झील की सुंदरता को बनाए रखने के लिए लेक्स एंड वाटरवेस (लावडा) विभाग ने अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए तीन दर्जन से अधिक निर्माणों को गिराया है।
लावडा के वीसी सरमद हफीज ने बताया कि डल झील में कई अवैध निर्माण किए गए हैं। विभाग की ओर से हजरतबल और सैदाकदल के इलाकों में अवैध निर्माणों को गिराया गया है।
इसके अलावा छह ट्रक जो झील में निर्माण सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे थे उन्हें जब्त कर उनके मालिकों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं।