जम्मू-कश्मीर आने वाले पर्टयकों को मिलेगी नई सुविधा
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दस्तावेज पूरे होने के बाद उन्हें स्टीकर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी अवधि पंद्रह दिन की होगी। इस दौरान उस पर्यटन वाहन को आगे के विभिन्न चेक प्वाइंट पर दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यह सुविधा सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) पर ही मिलेगी। अन्य वाहनों को चेक प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस को जरूरी दस्तावेज दिखने पड़ेंगे।
हरेक चेक प्वाइंट पर दस्तावेज दिखाने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता
स्टीकर लगने के बाद आगे की किसी भी नाके पर किसी अन्य कारण से आपको रोका जा सकता है, लेकिन स्टीकर लगने के चलते बार - बार दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हां ट्रैफिक के डीएसपी रैंक के अधिकारी कहीं भी कभी भी अवश्य चेक कर सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से गाइड लाइन के तौर पर खास हिदायतें दी गई है कि शराब पीकर वाहन न चलो, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, ओवर लोडिंग न करे, सीट बेल्ट पहने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करे आदि इन बातों पर प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है।
स्टीकर पर डीटीआई की ओर से खास हिदायतें भी दी गई है जिन्हें मानना प्रत्येक वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। उच्चाधिकारियों का मानना है कि ऐसा करने से जहां बाहरी राज्यों से आने वाले एलएमवी वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं पारदर्शिता भी आएगी।