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नोटबंदी के बाद फर्जी दस्तावेजों से बैंकों में जमा हुए पैसे, कोर्ट ने दिए FIR के आदेश
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Mon, 10 Apr 2017 09:50 PM IST
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न्यायालय ने दिए आदेश
- फोटो : file photo
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जम्मू कश्मीर में चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कठुआ अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसएचओ कठुआ को एसबीआई कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि एसबीआई कर्मी पवन कुमार महाजन निवासी कठुई बाजार सुजानपुर जिला पठानकोट ने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।
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एसबीआई मैनेजर राधिका नैय्यर ने अदालत में दी गई शिकायत में एफआईआर दर्ज करने की अपील की। मैनेजर ने बताया कि नोटबंदी के दौरान आरोपी कर्मी ने कई बैंक खातों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए फर्जी दस्तावेजाें का इस्तेमाल किया। इसकी कई शिकायतें मिली हैं।
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आरोपी ने बुजुर्ग महिला रतनो देवी ने शिकायत में बताया कि उन्हाेंने बैंक में 21 नवंबर 2016 को आठ हजार रुपये जमा कराए। जब पैसे निकालने को कहा गया तो उसे केवल 4 हजार रुपयेकी दिए गए। जांच में पता चला कि रतनो देवी के खाते से 8 हजार रुपये निकाले गए थे और उसे केवल चार हजार रुपये ही दिए गए। इसकी शिकायत जब कठुआ एसएचओ से की गई तो उन्हाेंने कोई कार्रवाई नहीं की। सीजेएम ने पाया कि यह मामला उपभोक्ताओं में बैंक के विश्वास को हिला देने वाला है। इस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए।
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