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अवैध रूप से चल रहे डंपर किए सीज
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भूविज्ञान एवं खनन विभाग ने अवैध रूप से चल रहे डंपर किए सीज
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आरएस पुरा। भूविज्ञान एवं खनन विभाग और पुलिस ने आरएस पुरा क्षेत्र में बुधवार को विभिन्न स्थानों पर छापा मार कर अवैध रूप से चल रहे कई डंपर व वाहन सीज किए। आरएस पुरा मुख्य कस्बे सहित आसपास करीब आठ डंपरों की जांच करते हुए कुल पांच डंपरों पर संबंधित धाराओं के तहत तुरंत जब्त कर लिया गया। कुछ को मौके पर जुर्माना किया गया।
विभाग के जिला अधिकारी डॉ. गुलशन कुमार सहित उनकी टीम व थाना प्रभारी पवन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएमओ गुलशन कुमार ने बताया कि आरएस पुरा व आसपास क्षेत्र में निकी तवी से खुदाई खनिकों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली और हल्की मशीनरी का उपयोग करके विभाग के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच उनकी आगे बिक्री करने के लिए अवैध रेत व्यवसाय को बढ़ावा देने के अलावा किया गया था। नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति खनिज की खुदाई या डंप नहीं कर सकता है। कानूनी डंपिंग के लिए प्रचलित प्रक्रिया का पालन करने और आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भूविज्ञान और खनन विभाग से खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि दिन भर चलने वाले अभ्यास के दौरान, स्थानीय लोगों के बीच उत्खनन, परिवहन और छोटे और कुचल खनिजों के डंपिंग और खनिजों की दरों के साथ-साथ कानूनी रूप से सीमांकित और सामग्री की खरीद के लिए चिह्नित स्थानों के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से करीब चार ऐसे अवैध डंपिंग स्टेशन को सीज करने के साथ दो ट्रैक्टर व एक जेसीबी को जब्त किया गया है। इसके साथ ही कुछ डंपिंगकरने वाले लोगों को जुर्माना भी किया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वह कोई अवैध काम को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग के जिला अधिकारी डॉ. गुलशन कुमार सहित उनकी टीम व थाना प्रभारी पवन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएमओ गुलशन कुमार ने बताया कि आरएस पुरा व आसपास क्षेत्र में निकी तवी से खुदाई खनिकों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली और हल्की मशीनरी का उपयोग करके विभाग के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच उनकी आगे बिक्री करने के लिए अवैध रेत व्यवसाय को बढ़ावा देने के अलावा किया गया था। नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति खनिज की खुदाई या डंप नहीं कर सकता है। कानूनी डंपिंग के लिए प्रचलित प्रक्रिया का पालन करने और आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भूविज्ञान और खनन विभाग से खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि दिन भर चलने वाले अभ्यास के दौरान, स्थानीय लोगों के बीच उत्खनन, परिवहन और छोटे और कुचल खनिजों के डंपिंग और खनिजों की दरों के साथ-साथ कानूनी रूप से सीमांकित और सामग्री की खरीद के लिए चिह्नित स्थानों के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
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उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से करीब चार ऐसे अवैध डंपिंग स्टेशन को सीज करने के साथ दो ट्रैक्टर व एक जेसीबी को जब्त किया गया है। इसके साथ ही कुछ डंपिंगकरने वाले लोगों को जुर्माना भी किया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वह कोई अवैध काम को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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