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कठुआ गैंगरेप केस : 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, लाए गए पठानकोट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 31 May 2018 11:34 AM IST
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आरोपियों की कोर्ट में पेशी
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जम्मू-कश्मीर के रसाना कांड की पठानकोट सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पठानकोट जिला सेशन जज तेजविंद्र सिंह की कोर्ट में रसाना मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बाद शुरू हुई।
सेशन कोर्ट में आठों आरोपियों की पेशी हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मामले में पहले से नियुक्त दो विशेष अभियोजन अधिकारियों के अतिरिक्त पंजाब की पठानकोट कोर्ट में पेशी के लिए गुरदासपुर से विशेष अभियोजन अधिकारी संतोख सिंह बसरा को भी नियुक्त किया गया है।
जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की ओर से पठानकोट कोर्ट में यह भी अर्जी दी गई थी कि सभी आरोपियों को पठानकोट में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इस पर भी पठानकोट कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 2018 को हीरानगर सब डिवीजन के रसाना गांव में आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। क्राइम ब्रांच के अनुसार बच्ची की सुनियोजित तरीके से अपहरण और हत्या की गई थी, जिसका मकसद क्राइम ब्रांच ने खानाबदोश जनजाति को क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर करना बताया था।
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सेशन कोर्ट में आठों आरोपियों की पेशी हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मामले में पहले से नियुक्त दो विशेष अभियोजन अधिकारियों के अतिरिक्त पंजाब की पठानकोट कोर्ट में पेशी के लिए गुरदासपुर से विशेष अभियोजन अधिकारी संतोख सिंह बसरा को भी नियुक्त किया गया है।
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जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की ओर से पठानकोट कोर्ट में यह भी अर्जी दी गई थी कि सभी आरोपियों को पठानकोट में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इस पर भी पठानकोट कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 2018 को हीरानगर सब डिवीजन के रसाना गांव में आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। क्राइम ब्रांच के अनुसार बच्ची की सुनियोजित तरीके से अपहरण और हत्या की गई थी, जिसका मकसद क्राइम ब्रांच ने खानाबदोश जनजाति को क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर करना बताया था।
क्राइम ब्रांच ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग भी है। एक ओर जम्मू संभाग के लोग जहां मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे, वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को कठुआ कोर्ट से कहीं और शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को सुनवाई के दौरान कठुआ कोर्ट से मामले को पठानकोट कोर्ट शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को सुनवाई के दौरान कठुआ कोर्ट से मामले को पठानकोट कोर्ट शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे।