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जम्मू-कश्मीर: कठुआ कांड के आरोपी शुभम की सुनवाई पठानकोट स्थानांतरित, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था नाबालिग

Thu, 27 Apr 2023 07:50 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 27 Apr 2023 07:50 PM IST
सार

कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने केस को स्थानांतररित करने के आदेश दिए। शीर्ष न्यायालय से पिछले साल 16 नवंबर को शुभम को किशोर नहीं माना था। आदेश दिया था कि अपराथों के लिए उस पर एक वयस्क के रूप में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाए।
 

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Kathua case accused Shubham hearing transferred to Pathankot, Supreme Court did not consider him a minor
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कठुआ में एक आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी शुभम सांगड़ा के खिलाफ आगे का मुकदमा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश पठानकोट पंजाब की अदालत में चलाने के आदेश दिए हैं।

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने सुनवाई को स्थानांतररित करने के आदेश दिए। शीर्ष न्यायालय से पिछले साल 16 नवंबर को शुभम को किशोर नहीं माना था और आदेश दिया था कि अपराथों के लिए उस पर एक वयस्क के रूप में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाए।
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आरोपी पर पुलिस स्टेशन हीरानगर में 10/2018 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रतिवादी- आरोपी के खिलाफ केस नंबर 01/2023 के मुकदमे की सुनवाई हो रही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कठुआ के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष लंबित हीरानगर मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पठानकोट, पंजाब के न्यायालय में की जानी चाहिए।
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गत 6 नवंबर को शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि एक ही मुद्दे पर वैधानिक प्रणाम के अभाव में किसी अभियुक्त की उम्र के बारे में चिकित्सकीय राय को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ने कठुआ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया था।
 

जिसमें कहा गया था कि आरोपी शुभम किशोर था और इसलिए उस पर अलग से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बक्करवाल समुदाय से आठ वर्षीय बच्ची 17 जनवरी 2018 को सामूहिक बलात्कार के बाद मृत अवस्था में मिली थी।

 

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शीर्ष न्यायालय ने मुकदमे को पठानकोट स्थानांतरित कर दिया था। पठानकोट की निचली अदालत ने मामले के 7 आरोपियों में से 6 को दोषी ठहराया था और एक को संदेह के आधार पर बरी कर दिया था।

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