जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: पटनीटॉप में अवैध निर्माण पर सीबीआई से मांगी रिपोर्ट, दो माह के भीतर जांच करने को कहा
हाईकोर्ट में दायर याचिका में पटनीटॉप के ग्रीन बफर जोन में बनाई गई अवैध इमारतों को गिराने की मांग की गई है। इसमें कोर्ट ने 31 दिसंबर 2019 को सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे।
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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ताशी रबस्टन और न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी ने पटनीटॉप में अवैध निर्माण के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में पटनीटॉप के ग्रीन बफर जोन में बनाई गई अवैध इमारतों को गिराने की मांग की गई थी।
इसमें कोर्ट ने 31 दिसंबर 2019 को सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच करने के निर्देश दिए थे। जब जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई तो सीनियर एएजी मोनिका कोहली ने मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। अब सीबीआई को नवीनतम स्थिति रिपोर्ट जमा करवानी होगी।
कृत्रिम झील, गंडोला परियोजना पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के निर्देश
कोर्ट ने तवी नदी में कृत्रिम झील और मुबारक मंडी में गंडोला परियोजना के काम में देरी पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका आल जम्मू होटल एंड लगेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत खजूरिया ने दायर की थी। इसमें न्यायमूर्ति ताशी रबस्टन और मोक्षा खजूरिया काजमी ने परियोजनाओं के संबंध में नवीनत रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।