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जम्मू-कश्मीर: आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर मिलेंगे रजिस्ट्री और डुप्लीकेट दस्तावेज, सड़क पर निर्माण सामग्री भंडारण की अनुमति सात दिन में
Fri, 28 Jan 2022 03:17 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 28 Jan 2022 03:17 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम में छह सेवाओं की समय सीमा की गई तय। सड़क, सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री भंडारण की अनुमति सात दिन के भीतर दी जाएगी। इसके अलावा 15 दिन में 100 केवीए डीजी सेट स्थापित करने की भी मंजूरी मिलेगी।
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जम्मू सचिवालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत प्रदेश में राजस्व दस्तावेजों का पंजीकरण दो दिन में होगा। पंजीकृत दस्तावेजों को जारी करने और डुप्लीकेट दस्तावेज की कॉपी जारी करने के लिए भी दो दिन की समय सीमा राजस्व विभाग के लिए निर्धारित की गई है। वहीं, निर्माण कार्य के लिए सड़क अथवा सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री या फिर जमीन खोदने पर निकले मलबे के भंडारण की सात दिन के भीतर अनुमति मिलेगी। इसके लिए मुख्य सेनिटेशन अधिकारी नामित अधिकारी बनाए गए हैं।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत छह सेवाओं के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत समय सीमा निर्धारित की गई है। आवास एवं शहरी विकास विभाग में विज्ञापन के लिए साइनेज लाइसेंस के आवेदन पर 15 दिन में मंजूरी देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में मुख्य राजस्व अधिकारी नामित अधिकारी होंगे।
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नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और नगर निगम आयुक्त को द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है। नगर निगम के संयुक्त अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण व नगर निगम आयुक्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण होंगे। राजस्व विभाग में दस्तावेजों के पंजीकरण को दो दिन में नामित अधिकारी सब रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार मंजूरी देंगे।
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रजिस्ट्रार और अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण व अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण और महानिरीक्षक पंजीकरण को द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण में शामिल किया गया है। विद्युत विकास विभाग में 100 केवीए तक के डीजी सेट को स्थापित करने के लिए एनओसी को मंजूरी देने के लिए 15 दिन का समय नामित अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर के लिए निर्धारित किया गया है।
इस मामले में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अधीक्षण अभियंता प्रथम अपीलीय प्राधिकरण व मुख्य अभियंता वितरण दूसरे अपीलीय प्राधिकरण में शामिल किए गए हैं। 100 केवीए से ज्यादा के डीजीए सेट स्थापित करने के लिए एनओसी को मंजूरी के लिए तीस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इस मामले में ओएंडएम सर्किल के अधीक्षण अभियंता नामित अधिकारी होंगे। वहीं चीफ इंजीनियर वितरण प्रथम अपीलीय प्राधिकरण व प्रबंधक निदेशक वितरण दूसरी अपीलीय प्राधिकरण रहेंगे।