फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu kashmir news

Jammu News: कैट ने पटवारी का स्थानांतरण रद्द किया, आदेश को दंडात्मक बताया

विज्ञापन
jammu kashmir news
श्रीनगर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की श्रीनगर पीठ ने जावेद अहमद लोन, पटवारी हलका लासजान के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश कश्मीर के संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था।
विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई एमएस लतीफ, सदस्य (न्यायिक) ने की। आवेदक, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जेडए कुरैशी और रेहाना फ़याज़ ने किया, ने तर्क दिया कि स्थानांतरण दंडात्मक प्रकृति का था। प्रतिवादियों, जिनका प्रतिनिधित्व उप महाधिवक्ता श्री रईसुद्दीन गनई ने किया, ने तर्क दिया कि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के कारण आवश्यक था।
विज्ञापन


न्यायाधिकरण ने कहा कि स्थानांतरण सामान्यतः सेवाकाल का एक मामला होता है, लेकिन यह आदेश उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (पूर्व), श्रीनगर से प्राप्त एक प्रतिकूल सूचना के आधार पर पारित किया गया था, और इसलिए यह स्थानांतरण की आड़ में दंड के समान है। पीठ ने कहा कि ऐसा आदेश कानूनी जांच में टिक नहीं सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन


तदनुसार, आदेश रद्द कर दिया गया। प्रतिवादियों को दस दिनों के भीतर कानून और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम अवधि में आवेदक की वर्तमान तैनाती में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि इस निर्णय का आवेदक के विरुद्ध लंबित या शुरू की जाने वाली किसी भी जाँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed