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Jammu News: तीस दिन में आत्मसमर्पण नहीं किया तो 10 भगोड़ों की संपत्तियां होंगी कुर्क
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श्रीनगर। पुलिस ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर इलाके की जैनगीर बेल्ट में 10 भगोड़ों के आवासों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। कहा है कि 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं हुए तो संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। पुलिस ने इस प्रक्रिया को ढोल बजाकर सार्वजानिक अनाउंसमेंट के ज़रिये अंजाम दी।
पुलिस द्वारा जारी आदेश में लिखा है, सोपोर वारपोरा निवासी लतीफ अहमद वार, आशिक हुसैन वार, अफरोज अहमद वार, यूसुफ लोन निवासी बोटिंगू, बशीर अहमद मीर निवासी हरवान, इरशाद अहमद रेशी निवासी यम्बलजावारी, गुलाम नबी शेख निवासी क्रैंकशिवुन सोपोर, जावेद अहमद धोबी निवासी जालूर, मकबूल अहमद वार निवासी वारपोरा, फारूक अहमद भट निवासी जालूर फरार हैं। इन्हें 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी संपत्तिया जब्त कर ली जाएंगी।
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पुलिस द्वारा जारी आदेश में लिखा है, सोपोर वारपोरा निवासी लतीफ अहमद वार, आशिक हुसैन वार, अफरोज अहमद वार, यूसुफ लोन निवासी बोटिंगू, बशीर अहमद मीर निवासी हरवान, इरशाद अहमद रेशी निवासी यम्बलजावारी, गुलाम नबी शेख निवासी क्रैंकशिवुन सोपोर, जावेद अहमद धोबी निवासी जालूर, मकबूल अहमद वार निवासी वारपोरा, फारूक अहमद भट निवासी जालूर फरार हैं। इन्हें 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी संपत्तिया जब्त कर ली जाएंगी।
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