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Jammu News: मृतक की बचत राशि पर बेटे को मिला अधिकार
Wed, 24 Jun 2026 02:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Wed, 24 Jun 2026 02:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सांबा की अदालत ने विजयपुर निवासी याचिकाकर्ता को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी दिवंगत माता के नाम पोस्ट ऑफिस विजयपुर में जमा 1.64 लाख रुपये से अधिक की राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।
दायर याचिका के अनुसार प्रेम लता का निधन 21 सितंबर 2025 को हो गया था। उनके नाम पोस्ट ऑफिस विजयपुर के खाते में 1,64,979 रुपये जमा थे। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह दिवंगत महिला के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं और राशि प्राप्त करने की हकदार हैं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर संभावित दावेदारों और आपत्तिकर्ताओं से दावे आमंत्रित किए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वहीं मामले में पक्षकार बनाए गए अन्य उत्तराधिकारियों ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति जताई।
रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि रवि कुमार ही राशि प्राप्त करने के वैध दावेदार हैं।
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सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सांबा की अदालत ने विजयपुर निवासी याचिकाकर्ता को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी दिवंगत माता के नाम पोस्ट ऑफिस विजयपुर में जमा 1.64 लाख रुपये से अधिक की राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।
दायर याचिका के अनुसार प्रेम लता का निधन 21 सितंबर 2025 को हो गया था। उनके नाम पोस्ट ऑफिस विजयपुर के खाते में 1,64,979 रुपये जमा थे। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह दिवंगत महिला के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं और राशि प्राप्त करने की हकदार हैं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर संभावित दावेदारों और आपत्तिकर्ताओं से दावे आमंत्रित किए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वहीं मामले में पक्षकार बनाए गए अन्य उत्तराधिकारियों ने भी याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति जताई।
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रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि रवि कुमार ही राशि प्राप्त करने के वैध दावेदार हैं।
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