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Jammu News: वैष्णो देवी भगदड़ मामले में सरकार से जवाब तलब

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जम्मू। माता वैष्णो देवी भवन में दो वर्ष पूर्व हुई भगदड़ के मामले में सरकार से जबाव तलब किया गया है। इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। हाईकोर्ट ने जीएडी के आयुक्त सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश प्रशासन द्वारा दायर तथ्यों के बयान का पता लगाए, स्कैन करें और उसे संलग्न करे। मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने संबंधी याचिका पर सोमवार को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ताशी रबस्टन एवं न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।
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इससे पहले एडवोकेट शेख शकील अहमद ने दलील दी कि इस मामले में बनाई गई रिपोर्ट हकीकत में नहीं दिखी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक तीन सदस्यीय जांच रिपोर्ट प्रकाश में नहीं आई है और यहां तक कि उक्त रिपोर्ट को डिवीजन बेंच से भी दबा दिया गया है। दोषी अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया है, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह रहे, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मची, जिसमें 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। खंडपीठ ने अदालत में देखा कि जीएडी सचिव द्वारा दायर तथ्यों का बयान रिकॉर्ड पर नहीं है और न ही इसे स्कैन किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से पेश सरकारी वकील ईशान दधीचि ने कहा कि उन्होंने 9 जुलाई-2024 को तथ्यों का बयान दायर किया है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद रजिस्ट्री को तथ्यों के बयान का पता लगाने, स्कैन करने और अवमानना याचिका के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया।
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