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अब पुराने नियमों के तहत ही रिन्यू होंगे बार के लाइसेंस

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jammu kashmir news
जम्मू। प्रदेश के बारों में 21 शर्तें पूरी करने वाले आदेश में संशोधन होगा। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सरकार नया आदेश जारी करेगी। संभव है कि 31 दिसंबर से पहले ही आदेश जारी हो जाएं, क्योंकि 31 दिसंबर तक बार मालिकों को अपने लाइसेंस रिन्यू कराने का समय दिया गया है। बता दें कि नई आबकारी नीति में कोर्ट के आदेश वाली शर्तों में 21 शर्तें शामिल थीं, जो बार मालिक पूरी नहीं कर पा रहे थे। आबकारी विभाग की ओर से हाईकोर्ट में सिफारिश की गई कि इसमें कुछ रियायत दी जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर राहत दी है। अब बार मालिक पुराने नियमों के तहत ही बार लाइसेंस रिन्यू कराएंगे।
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जानकारी के अनुसार इससे पहले सरकार की ओर से बार मालिकों को लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इसके बावजूद बार मालिक तय शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इन शर्तों के तहत 21 जगहों से एनओसी लेनी थी। बता दें कि प्रदेश में 206 बार हैं। इनमें अधिकतर बार जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में हैं।
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आबकारी आयुक्त किशोर चिब का कहना है कि विभाग ने कोर्ट में गुजारिश की थी कि नियमों में कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि बार मालिकों के लिए सभी शर्तों को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा। कोर्ट ने उनकी सिफारिश को मान लिया है। अब पहले के नियमों के तहत लाइसेंस रिन्यू होगा। इसे लेकर सरकार की तरफ से अब संशोधन होना है। संभव है कि जल्द ही इसे लेकर आदेश जारी हो जाएगा।
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