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हाईकोर्ट ने गुलमर्ग में निर्माण कार्यों पर लगाया प्रतिबंध

Fri, 18 Dec 2015 09:49 AM IST
Updated Fri, 18 Dec 2015 09:49 AM IST
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high court imposed a ban on construction in Gulmarg

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिसोर्ट गुलमर्ग में चल रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही गुलमर्ग डेवलेपमेंट अथारिटी (जीडीए) के एक अधिकारी के भी ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं जो गुलमर्ग में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने में विफल रहे थे।

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न्यायमूर्ति एमएच अत्तर और अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ द्वारा गुलमर्ग में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक को सुनिश्चित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और साथ ही निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी जब्त करने को कहा गया है।
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अदालत द्वारा गुलमर्ग में मामूली मरम्मत की आड़ में और अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की रिपोर्ट के बाद रिसोर्ट में निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्री की ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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सभी संरचनाओं को सील करने के आदेश

high court imposed a ban on construction in Gulmarg

खंडपीठ द्वारा बारामुला के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी समेत जीडीए को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा है। इसके अलावा उन सभी संरचनाओं को सील करने को कहा गया है जिन्होंने निर्माण गतिविधियों को तत्काल बंद नहीं किया है।

 वहीं खंडपीठ द्वारा जीडीए के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एईई) का तत्काल तबादला करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खंडपीठ ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक जज अनंतनाग को गुलमर्ग जाकर सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर और उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया ताकि पता चल सके किसी तरह अवैध निर्माण तो नहीं हुआ।

अगर हुआ है तो उसे वह अपनी रिपोर्ट में दर्ज करके पेश करें और साथ ही उसकी एक कॉपी सीईओ गुलमर्ग को भी भेजें। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हाल ही में यह ट्विट किया था कि गुलमर्ग में मामूली मरम्मत की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य जारी हैं।

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