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घाटी में लागू होगा उत्तराखंड का फार्मूला

Wed, 24 Sep 2014 09:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, श्रीनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, श्रीनगर Updated Wed, 24 Sep 2014 09:45 AM IST
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high court cite insurance companies

बाढ़ पीड़ितों के बीमा संबंधी दावों को निपटाने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर जेएंडके में नियम लागू करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।

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चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस एएम माग्रे की खंडपीठ ने बीमा कंपनियों को पूछा है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में लागू फार्मूले को जम्मू-कश्मीर में क्यों लागू नहीं किया जा सकता। कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दायर जनहित याचिका दायर कर अंतरिम मदद दिलाने की मांग की गई है।
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खंडपीठ ने बीमा एजेंसियों को याचिका की अगली सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न बीमा एजेंसियों के वकीलों को भी सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है, ताकि कारोबारियों को तत्काल मदद दिलाई जा सके। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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एजेंसी

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