{"_id":"684323c1eff3fd245de95b235787111a","slug":"former-deputy-cm-writ-reject-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज
जेएनएफ/जम्मू
Updated Tue, 09 Feb 2016 10:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट के जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर और जस्टिस ताशी राबस्तन की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में रियासत के पूर्व डिप्टी सीएम मंगत राम शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
जिसमें उन्होंने राज्य सतर्कता आयोग के 26 अक्तूबर 2007 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (केवीआईबी) के तत्कालीन चेयरमैन और पूर्व डिप्टी सीएम मंगत राम, बोर्ड के दो पूर्व सचिव जेपी सिंह और आरसी शर्मा के खिलाफ नियमों को ताक पर रख नियुक्तियां करने का आरोप लगा था।
विज्ञापन
आयोग ने इन आरोपों की नियमित रूप से जांच करने के आदेश दिए थे। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने 27 नवंबर 2007 को जांच पर लगे स्टे आर्डर को हटा लिया और सतर्कता आयोग की ओर से नियमित जांच के दिए आदेश को बहाल कर दिया।
विज्ञापन