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Jammu News: आईबी के दो किमी दायरे में पटाखों की बिक्री पर रोक
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- डीसी सांबा ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर के भीतर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निषेधात्मक आदेश लागू किया है। डीसी राजेश शर्मा के अनुसार, संज्ञान में आया है कि जिले में शादी समारोह में ग्रामीण व शहरी इलाकों में बड़ी मात्रा में पटाखे बेचे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पटाखे फोड़ने से सुरक्षाबलों के साथ-साथ सीमा के पास रहने वाली स्थानीय जनता के बीच भ्रम पैदा होता है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। डीसी ने आईबी के दो किलोमीटर के भीतर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो किलोमीटर के भीतर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निषेधात्मक आदेश लागू किया है। डीसी राजेश शर्मा के अनुसार, संज्ञान में आया है कि जिले में शादी समारोह में ग्रामीण व शहरी इलाकों में बड़ी मात्रा में पटाखे बेचे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पटाखे फोड़ने से सुरक्षाबलों के साथ-साथ सीमा के पास रहने वाली स्थानीय जनता के बीच भ्रम पैदा होता है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। डीसी ने आईबी के दो किलोमीटर के भीतर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।